HDFC BANK ने एक ईमेल भेजकर सूचित किया है कि आप 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने या बैंक खाते में जमा करके उपयोग कर सकते हैं। यह नोट कानूनी मान्यता रखता है और आप इसका उपयोग भुगतान के लिए कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों को सार्केयरों से हटा दिया है। साथ ही, लोगों को अपने पास मौजूद 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक समय दिया गया है। इस बारे में देश के निजी क्षेत्र के HDFC BANK ने ग्राहकों को एक मेल भेजकर रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए तीन मुख्य फैसलों की व्याख्या की है।
HDFC BANK ने ये कहा ग्राहकों से
HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को संदेश दिया है कि उनकी सुविधा और विश्वास हमारे लिए प्राथमिकता है। हम आपको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 2000 रुपये के बैंकनोट के बारे में नवीनतम जानकारी देने की इच्छा रखते हैं।
- कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त
बैंक द्वारा बताया गया है कि 2000 रुपये का नोट अभी भी कानूनी मान्यता प्राप्त है। आप इसे कहीं भी उपयोग करके लेनदेन कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति से भुगतान के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं।
- डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं
एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि वे 30 सितंबर तक किसी भी संख्या में 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। यदि आप 50,000 रुपये से अधिक के नोट जमा करते हैं, तो पैन कार्ड की प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी।
- एक्सचेंज में भी कोई दिक्कत नहीं
बैंक ने सूचित किया है कि आप 23 मई, 2023 से 30 सितंबर, 2023 के बीच किसी भी ब्रांच पर जाकर बहुत सरलता से अधिकतम 20,000 रुपये या 10 दो हजार रुपये के नोटों को बदल सकते हैं।
एसबीआई और पीएनबी ने क्या कहा ?
एसबीआई और पीएनबी जैसे देश के दो प्रमुख सरकारी बैंक ने भी 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बैंक ने बताया है कि 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने के लिए कोई भी फॉर्म या स्लिप भरने की जरूरत नहीं होगी, और न ही किसी आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी।
ये भी पढ़ें- Griha Jyoti Yojana: 200 यूनिट बिजली फ्री, किराएदार भी पाएंगे इसका लाभ, सरकार ने किया ऐलान